कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को रामनवमी समारोह के दौरान हावड़ा जिले के शिबपुर में हुई हिंसा की एनआईए जांच का आदेश दिया।
विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल पुलिस से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को जांच स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।
जनहित याचिका में, अधिकारी ने हिंसा की एनआईए जांच की मांग की, जिसके दौरान यह आरोप लगाया गया कि बम विस्फोट हुए थे।
अदालत ने राज्य पुलिस को दो सप्ताह के भीतर मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज केंद्र सरकार को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।
केंद्र को इसके बाद एनआईए को दस्तावेज भेजने का निर्देश दिया गया था।