भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को हस्तांतरित करने में विफल रहने पर हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक महिला सहकारी समिति में कथित अनियमितताओं की जांच सीआईडी से लेकर सीबीआई और ईडी को सौंपने में विफल रहने पर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने पहले आदेश दिया था कि जांच दो केंद्रीय एजेंसियों को स्थानांतरित कर दी जाए और मामले से संबंधित सभी दस्तावेज उन्हें सौंप दिए जाएं।

राज्य के उत्तरी हिस्से में अलीपुरद्वार जिले में उक्त सहकारी समिति ने 2020 में काम करना बंद कर दिया जब आरोप सामने आए कि 50 करोड़ रुपये का गबन हुआ है क्योंकि जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा है।

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कोर्ट ने जुर्माना लगाते हुए कहा कि रकम दो हफ्ते के अंदर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जमा कराई जाए.

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इसने केंद्रीय एजेंसियों को दस्तावेज सौंपने के लिए तीन दिन का समय भी दिया, जिसके बाद उन्हें जांच प्रक्रिया शुरू करनी होगी।

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