एक हालिया फैसले में, राजस्थान के जोधपुर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-द्वितीय ने शाकाहारी भोजन का ऑर्डर देने वाले ग्राहक को मांसाहारी खाद्य पदार्थ पहुंचाने के लिए ज़ोमैटो को जिम्मेदार ठहराया है, जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक परेशानी होने के साथ-साथ उनकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। कोर्ट ने कहा कि ज़ोमैटो
