यूपी कोर्ट ने हत्या के मामले में दो भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई

यहां की एक अदालत ने 15 साल पुराने हत्या के मामले में दो भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला सरकारी वकील काशीनाथ तिवारी ने बुधवार को बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सुमित पवार ने मंगलवार को रामू और उसके भाई श्यामू को दोषी ठहराया और उन पर 6,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

वकील ने बताया कि तीसरे आरोपी रमाशंकर तिवारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

बाबागंज शुद्ध निर्मल गांव के एक निवासी ने अपने पिता मानिक चंद्र की हत्या के मामले में दर्ज कराई गई शिकायत में इन तीनों को नामित किया था।

READ ALSO  सोशल मीडिया पर भावनाओ को बढ़ा चढ़ा कर बताये जाने से प्रभावित नही होनी चाहिए जजों की राय- CJI एनवी रमना
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles