एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि चार साल पहले इस जिले में 15 वर्षीय छात्रा के साथ बलात्कार करने के आरोप में एक निजी स्कूल शिक्षक को यहां की एक अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।
विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह ने कहा, “अतिरिक्त सत्र एवं विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने शनिवार को बृजेंद्र प्रजापति (25) को दोषी ठहराया और उस पर 16,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।”
अदालत ने प्रजापति को 9वीं कक्षा की छात्रा के अपहरण और बलात्कार का दोषी ठहराया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 5 अक्टूबर, 2019 को हुई जब उसी स्कूल के शिक्षक प्रजापति ने नाबालिग को शैक्षणिक संस्थान से फुसलाया और उसके साथ बलात्कार किया।
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी शिक्षक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।