स्थानीय निकाय चुनाव: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार को यूपी राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया.

लखीमपुर खीरी निवासी विकास अग्रवाल की याचिका पर न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की पीठ ने यह आदेश पारित किया।

कोर्ट ने राज्य सरकार को चार दिन में रिपोर्ट अपलोड करने का आदेश दिया और याचिका का निस्तारण कर दिया।

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अग्रवाल ने निघासन नगर पंचायत में आरक्षण को लेकर 30 मार्च 2023 को जारी सरकारी अधिसूचना को चुनौती दी थी।

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पिछले महीने, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण के मुद्दे पर गौर करने के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने बुधवार को कहा था कि आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है।

मेहरोत्रा ने कहा कि याचिकाकर्ता 30 मार्च, 2023 को जारी सरकार की अधिसूचना पर आपत्ति दर्ज कराने में अक्षम है, जिसमें स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है।

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उन्होंने पीठ को यह भी सूचित किया था कि आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल, 2023 है।

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