नाबालिग के अपहरण, बलात्कार के लिए आदमी को 20 साल की जेल की सजा

एक सरकारी वकील ने कहा कि पोक्सो अदालत ने रविवार को नौ साल पहले 11 वर्षीय लड़की का अपहरण करने और उसके साथ बलात्कार करने के लिए एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

उन्होंने कहा, जिस महिला ने लड़की का अपहरण कर उसे आदमी को सौंप दिया था, उसे भी यही सजा दी गई है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता रामपाल सिंह ने बताया कि 29 नवंबर 2014 को लड़की की मां ने अपनी पड़ोसी ममता पर उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपहरण करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।

Video thumbnail

सिंह ने कहा, शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ग्यारह दिन बाद लड़की को बचा लिया।

READ ALSO  शिक्षाविद आनंद रंगनाथन को दिल्ली हाईकोर्ट ने अवमानना के आरोप से बरी कर दिया

सिंह ने बताया कि पुलिस के मुताबिक, ममता ने लड़की को कल्याण और उसके साथियों को सौंप दिया था, जो उसे पानीपत ले गए और कई दिनों तक उसके साथ बलात्कार किया।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने ममता को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर कल्याण और उसके दो साथियों कालू और स्वराज को भी गिरफ्तार कर लिया।

सिंह ने बताया कि जांच के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) पूनम पाठक की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया.

READ ALSO  कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में कंबाला को राज्यव्यापी सांस्कृतिक विरासत के रूप में बचाव किया

उन्होंने बताया कि रविवार की सुनवाई में अदालत ने ममता और कल्याण को दोषी ठहराया और उन्हें 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जबकि कालू और स्वराज को बरी कर दिया गया क्योंकि पीड़िता उनकी पहचान नहीं कर सकी।

Related Articles

Latest Articles