यहां की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोप में एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
विशेष जिला सरकारी अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने शनिवार को मोहम्मद शरीफ को दोषी ठहराया और 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
सिंह ने बताया कि छह अप्रैल को शरीफ ने रामगांव पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने घर में सो रही 15 वर्षीय किशोरी से बलात्कार करने की कोशिश की।
पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर दुष्कर्म के प्रयास और पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम का मामला दर्ज कर दस दिन के भीतर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया.