मुजफ्फरनगर से सटे शामली जिले की एक विशेष अदालत ने नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.
कैराना (शामली) में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अदालत, जिसने गुरुवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और POCSO अधिनियम के प्रावधानों के तहत आदिल को दोषी ठहराया, ने आरोप पत्र दाखिल होने के 18 दिनों के भीतर फैसला सुनाया।
विशेष न्यायाधीश मुमताज अली ने दोषी पर 21,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जिला सरकारी वकील संजय चौहान ने पीटीआई को बताया कि आदिल ने इस साल 26 जून को एक बैंक्वेट हॉल में एक शादी समारोह के लिए अपनी दादी के साथ आई नाबालिग के साथ बलात्कार किया था।
घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई.