तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी जमीन हड़पने के मामले में बरी

सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने गुरुवार को तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को जमीन हड़पने के एक मामले में बरी कर दिया।

यह मानते हुए कि अभियोजन पक्ष किसी भी उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में विफल रहा है, विशेष न्यायाधीश जी जयवेल ने द्रमुक के वरिष्ठ नेता पोनमुडी और छह अन्य को बरी कर दिया।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के तबादले पर दी सफाई, सूचना को गलत बताया

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 1996-2001 की अवधि के दौरान जब पोनमुडी तत्कालीन द्रमुक शासन में परिवहन मंत्री थे, उन्होंने शहर के सैदापेट में 3,630 वर्ग फुट सरकारी जमीन हड़प ली थी और इसे अपनी सास के नाम पर पंजीकृत कर दिया था।

Video thumbnail

एक शिकायत के बाद, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने पोनमुडी और 9 अन्य के खिलाफ वर्तमान मामला दर्ज किया।

मामले की सुनवाई के दौरान उनकी सास और दो अन्य की मृत्यु हो गई।

READ ALSO  दिल्ली हाई कोर्ट ने पेड़ों के आसपास कंक्रीट हटाने का आदेश दिया, ऐसे 'सौंदर्यीकरण' पर सवाल
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles