शुभेंदु के काफिला दुर्घटना की जांच जारी रखेगी पुलिस, हाईकोर्ट ने दी अनुमति

वरिष्ठ भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के काफिले की गाड़ी से हुई दुर्घटना में एक युवक की मौत मामले की जांच राज्य पुलिस जारी रख सकती है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को यह निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति राज शेखर मंथा ने कहा है कि पूर्व मेदिनीपुर के चंडीपुर में हुई दुर्घटना के बाद जिस तरह से सीआईडी घटना की जांच कर रही है वह जारी रहेगी। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। 

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अनुबंधों में न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे की व्याख्या की

न्यायाधीश ने यह भी कह दिया कि घटना की अंतरिम रिपोर्ट कोर्ट के आदेश के बाद ही जमा दी जाएगी। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी के काफिले की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ कर्मियों के खिलाफ सीआईडी जांच कर रही है। इस मामले में भी कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उन कर्मियों के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा। 13 जून को मामले की अगली सुनवाई होनी है।

उल्लेखनीय है कि चार मई की रात 10 बजे के करीब दीघा नंदकुमार राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंडीपुर के पास शुभेंदु के काफिले में सबसे आगे चलने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ी की टक्कर से इशराफिल नाम के एक युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी समेत उनके काफिले में शामिल सभी गाड़ियों के ड्राइवर और सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गैर जमानती धाराएं लगा दी है। 

इसी मामले में शुभेंदु ने हाईकोर्ट का रुख किया था और पुलिस की इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। दुर्घटना में आरोपित वाहन चालक आनंद कुमार पांडे ने खुद ही थाने में जाकर सरेंडर किया था जिसके बाद पांच हजार रुपये के निजी मुचलके पर कोर्ट ने उसे जमानत दी है।

READ ALSO  दिल्ली की अदालत बृजभूषण के खिलाफ POCSO केस बंद करने पर 23 अप्रैल को फैसला करेगी
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles