सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मतदाता का “जानने का अधिकार” सर्वोपरि नहीं है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने इटानगर उच्च न्यायालय द्वारा कारिको क्री के चुनाव को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100(1)(b), 100(1) (d)(i) और 100(1)(d)(iv) के तहत शून्य घोषित करने वाले निर्णय को चुनौती देने
