AIBE | सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम वर्ष के विधि छात्रों को बार परीक्षा से बाहर करने पर BCI से स्पष्टीकरण मांगा

एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से यह स्पष्ट करने को कहा कि उसने हाल ही में अंतिम वर्ष के विधि छात्रों को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) में शामिल होने से रोकने का निर्णय क्यों लिया है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में, और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की सदस्यता वाली पीठ, BCI द्वारा जारी एक विवादास्पद अधिसूचना पर विचार कर रही है।

BCI की इस नई नीति ने व्यापक बहस को जन्म दिया है और दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर और लॉ सेंटर के तीन वर्षीय एलएल.बी. कार्यक्रम के नौ अंतिम वर्ष के छात्रों द्वारा एक कानूनी चुनौती खड़ी कर दी है। छात्रों का तर्क है कि BCI की अधिसूचना अनुचित तरीके से उन्हें 24 नवंबर 2024 को होने वाली आगामी AIBE-XIX में शामिल होने से रोकती है, जिससे उनके कानूनी पेशे में प्रवेश में देरी हो सकती है।

मामले का मूल मुद्दा BCI का निर्णय है, जो स्वयं सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बोनी एफओआई लॉ कॉलेज में स्थापित एक मिसाल के खिलाफ है। इस ऐतिहासिक फैसले में, कोर्ट ने अंतिम सेमेस्टर के विधि छात्रों को AIBE में शामिल होने की अनुमति दी थी, बशर्ते कि वे अपनी कानून की डिग्री प्राप्त कर लें। इसके अलावा, कोर्ट ने BCI को परीक्षा साल में दो बार आयोजित करने का निर्देश दिया था, जिससे उभरते हुए वकीलों के लिए अधिक पहुंच सुनिश्चित हो सके।

याचिकाकर्ताओं ने BCI की अधिसूचना को “मनमाना” और “अनुचित” बताया है, यह इंगित करते हुए कि यह विश्वविद्यालयों के परिणाम घोषित करने के विभिन्न समय-निर्धारणों को ध्यान में रखने में विफल है। उनका तर्क है कि इस असंगति के कारण उन छात्रों पर अनावश्यक कठिनाई होती है जिनके परिणाम घोषित होने में देरी होती है, जिससे उनके पेशेवर प्रगति में रुकावट आती है।

याचिकाकर्ता अदालत से तीन प्रकार की राहत की मांग कर रहे हैं: BCI की विवादास्पद अधिसूचना को रद्द करना, अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को आगामी AIBE में भाग लेने की अनुमति देना, और इस अधिसूचना पर मामला सुलझने तक अंतरिम रोक लगाना।

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने BCI के वकील से अंतिम वर्ष के छात्रों को बाहर करने के पीछे के कारण को स्पष्ट करने और अगले सप्ताह तक विस्तृत स्पष्टीकरण देने को कहा है।

वकील: ए. वेलन और नवप्रीत कौर

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