सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि कारखाना अधिनियम, 1948 (Factories Act, 1948) की धारा 59(2) के तहत ओवरटाइम वेतन की गणना के लिए “वेतन की सामान्य दर” (Ordinary rate of wages) में मकान किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता (TA) सहित अन्य प्रतिपूरक भत्ते (Compensatory Allowances) शामिल किए जाने चाहिए।
