सुनवाई के योग्य मुद्दों पर शुरुआती स्तर पर वाद खारिज नहीं हो सकता; कोर्ट फीस की कमी को सुधारने का अवसर देना अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल, 2026 को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत मेसर्स मार्ग लिमिटेड (M/s. Marg Limited) द्वारा दायर किए गए एक दीवानी वाद को खारिज कर दिया गया था। जस्टिस पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने स्पष्ट किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश VII नियम 11 के तहत मूल्यांकन में कमी या अपर्याप्त कोर्ट फीस के आधार पर वाद को तब तक खारिज नहीं किया जा सकता, जब तक कि वादी को उस कमी को सुधारने का अवसर न दिया जाए।

कोर्ट ने जोर दिया कि सीपीसी के आदेश VII नियम 11(b) और (c) के तहत वाद को खारिज करने की शक्ति सशर्त है और यह स्वतः लागू नहीं होती है।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता मेसर्स मार्ग लिमिटेड, जो एक रियल एस्टेट कंपनी है, ने चेन्नई के करपक्कम गांव में जमीन खरीदकर “डिजिटल ज़ोन-I” नामक एक वाणिज्यिक इमारत का निर्माण किया था। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से लिए गए ऋण के लिए इस संपत्ति को गिरवी रखा गया था। वित्तीय कठिनाइयों के कारण ऋण खाता एनपीए (NPA) हो गया।

इसके बाद, अपीलकर्ता और प्रतिवादियों के बीच एक व्यावसायिक समझौता हुआ। अपीलकर्ता के अनुसार, यह एक संयुक्त व्यवस्था थी जिसमें दो मुख्य भाग शामिल थे:

  1. लगभग ₹58.60 करोड़ के प्रतिफल पर आठ अलग-अलग सेल डीड का निष्पादन (जिसमें से ₹32.50 करोड़ सीधे बैंक को दिए गए)।
  2. 17 मार्च, 2023 का एक समझौता ज्ञापन (MoA), जिसके तहत नवीनीकरण और लीजिंग के आधार पर लगभग ₹53 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया जाना था।
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3 अप्रैल, 2023 को सेल डीड तो निष्पादित कर दी गई, लेकिन प्रतिवादियों ने MoA पर हस्ताक्षर नहीं किए। जून 2024 में, अपीलकर्ता ने प्रतिवादियों को MoA निष्पादित करने और शेष राशि का भुगतान करने, या वैकल्पिक रूप से संपत्ति वापस दिलाने के लिए मुकदमा दायर किया।

अदालती कार्यवाही और हाईकोर्ट का फैसला

प्रतिवादियों ने सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन दायर कर वाद को खारिज करने की मांग की। उनका तर्क था कि इसमें कार्रवाई का कोई कारण (Cause of Action) नहीं है और वाद का मूल्यांकन कम किया गया है। ट्रायल कोर्ट ने 24 सितंबर, 2024 को इस आवेदन को खारिज कर दिया था, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने 28 जुलाई, 2025 को इस आदेश को पलटते हुए वाद को खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट ने माना कि MoA एक पूर्ण अनुबंध नहीं था और सेल डीड निष्पादित होते ही बिक्री की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यह मुकदमा वास्तव में ₹53-55 करोड़ की वसूली का दावा था, जिसके लिए आवश्यक कोर्ट फीस का भुगतान नहीं किया गया था।

पक्षों के तर्क

अपीलकर्ता की दलीलें: अपीलकर्ता के वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि यह पूरी लेनदेन एक “मिश्रित व्यावसायिक व्यवस्था” थी और हाईकोर्ट ने इसे केवल एक पूर्ण बिक्री मानकर गलती की। उन्होंने व्हाट्सएप चैट और प्रतिवादियों द्वारा बनाई गई नई कंपनियों (SPVs) का हवाला देते हुए तर्क दिया कि पक्षों के बीच सहमति (Consensus ad idem) बनी थी। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट फीस की कमी एक ऐसी त्रुटि है जिसे सुधारा जा सकता है और हाईकोर्ट ने मामले को शुरुआती स्तर पर ही खारिज कर “मिनी-ट्रायल” जैसा व्यवहार किया है।

प्रतिवादियों की दलीलें: प्रतिवादियों के वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि सेल डीड के पंजीकरण के बाद अपीलकर्ता के पक्ष में कोई प्रवर्तनीय अधिकार शेष नहीं बचा था। उन्होंने कहा कि MoA पर प्रतिवादियों ने कभी हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसलिए उसे लागू नहीं किया जा सकता। प्रतिवादियों का दावा था कि यह मुकदमा केवल भारी कोर्ट फीस से बचने के लिए वसूली के दावे को निषेधाज्ञा (Injunction) के रूप में पेश करने की कोशिश थी।

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सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियाँ

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश VII नियम 11 के सिद्धांतों का विश्लेषण किया। ‘कार्रवाई के कारण’ (Cause of Action) के मुद्दे पर पीठ ने टिप्पणी की:

“वाद में कार्रवाई का कारण प्रकट होता है या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है जिसे पूरे वाद को समग्र रूप से पढ़ने पर ही निर्धारित किया जा सकता है। किसी एक वाक्य या अनुच्छेद को संदर्भ से अलग पढ़ना अनुचित है।”

कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता ने बातचीत और चरणों में होने वाले भुगतान के संबंध में विशिष्ट तथ्य पेश किए थे। पीठ ने कहा कि MoA एक पूर्ण अनुबंध था या नहीं, यह ट्रायल (सुनवाई) का विषय है, न कि वाद को खारिज करने का।

“हाईकोर्ट द्वारा MoA की प्रवर्तनीयता की जांच करना और यह निष्कर्ष निकालना कि कार्रवाई का कोई कारण शेष नहीं है, एक मिनी-ट्रायल चलाने के समान है, जिसकी कानून में अनुमति नहीं है।”

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‘मूल्यांकन और कोर्ट फीस’ के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश VII नियम 11(b) और (c) के सुरक्षात्मक प्रावधानों को रेखांकित किया। कोर्ट ने कहा कि कानून में इसके लिए दो चरणों वाली प्रक्रिया है: पहले कोर्ट फीस की कमी पर राय बनाए, और फिर वादी को उसे सुधारने के लिए समय दे।

“अवसर प्रदान करने की अनिवार्यता केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक ठोस सुरक्षा उपाय है जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी मुकदमे को ऐसी त्रुटि के कारण खत्म न किया जाए जिसे सुधारा जा सकता है।”

निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया है कि वह अपीलकर्ता को वाद के मूल्यांकन को सुधारने और आवश्यक कोर्ट फीस का भुगतान करने के लिए एक निश्चित समय सीमा प्रदान करे।

मामले का विवरण

  • केस का शीर्षक: मेसर्स मार्ग लिमिटेड बनाम सुशील लालवानी और अन्य
  • केस संख्या: सिविल अपील संख्या 2026 की (SLP (C) संख्या 25132/2025 से उत्पन्न)
  • पीठ: जस्टिस पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे
  • दिनांक: 21 अप्रैल, 2026

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