सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में माना है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (ज़ब्ती, भंडारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम, 2022, एनडीपीएस एक्ट के तहत स्थापित स्पेशल कोर्ट (विशेष अदालतों) को ज़ब्त वाहनों की अंतरिम हिरासत (interim custody) देने के अधिकार से वंचित नहीं करते हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की
