सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अनुबंधों में न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे की व्याख्या की

एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी अनुबंधों में न्यायिक समीक्षा के दायरे की विस्तृत व्याख्या की। यह फैसला बंशीधर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (सिविल अपील संख्या 11005/2024) में आया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) द्वारा दिए गए टेंडर अवार्ड को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अदालतों को सरकारी अनुबंधों में हस्तक्षेप करने में संयम बरतना चाहिए, लेकिन मनमानी, पक्षपात या अनुचितता से प्रभावित कोई भी निर्णय लेने की प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

मामले की पृष्ठभूमि:

अपीलकर्ता, बंशीधर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी बीसीसीएल द्वारा अमलगमेटेड ईस्ट भुग्गतडीह सिमलाबहाल कोल माइन को फिर से खोलने और संचालन से संबंधित एक टेंडर के लिए अपनी तकनीकी बोली को खारिज करने को चुनौती दी। बंशीधर कंस्ट्रक्शन की तकनीकी बोली को बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी जमा करने के संबंध में निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) के खंड 10 का अनुपालन न करने के आधार पर खारिज कर दिया गया था। हालांकि, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि अस्वीकृति मनमाना और भेदभावपूर्ण थी, खासकर तब जब सफल बोलीदाता, प्रतिवादी संख्या 8, अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा था।

शामिल कानूनी मुद्दे:

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मामले ने मुख्य रूप से बोली प्रक्रिया की मनमानी और निष्पक्षता के बारे में सवाल उठाए। न्यायालय द्वारा दो प्रमुख मुद्दों को संबोधित किया गया:

1. तकनीकी बोली की मनमाना अस्वीकृति: क्या बीसीसीएल को पावर ऑफ अटॉर्नी के नोटरीकरण से संबंधित मामूली कथित विसंगति के लिए अपीलकर्ता की तकनीकी बोली को खारिज करने में उचित था, भले ही बोली निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत की गई थी।

2. अनुबंध देने में पक्षपात: क्या बीसीसीएल ने सफल बोलीदाता, प्रतिवादी संख्या 8 को एनआईटी आवश्यकताओं का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए समय सीमा के बाद आवश्यक दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी।

न्यायालय की टिप्पणियां:

न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने पीठ के लिए लिखते हुए रेखांकित किया कि हालांकि अदालतें सरकारी अनुबंधों से संबंधित मामलों में अपीलीय निकाय के रूप में नहीं बैठती हैं, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार है कि यह मनमानी, पक्षपात या अवैधता से मुक्त है। फैसले का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा:

“सरकारी निकाय सार्वजनिक प्राधिकरण होने के नाते अनुबंध संबंधी मामलों से निपटने के दौरान भी निष्पक्षता, समानता और सार्वजनिक हित को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार मनमानी का विरोध करता है।”

अदालत ने बोली प्रक्रिया में पारदर्शिता के महत्व पर भी जोर दिया, यह देखते हुए कि सरकारी अनुबंध, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़े अनुबंधों में निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। पीठ ने न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं को उजागर करने के लिए स्टर्लिंग कंप्यूटर्स लिमिटेड बनाम एम एंड एन पब्लिकेशन्स लिमिटेड और टाटा सेलुलर बनाम भारत संघ जैसे पिछले निर्णयों का हवाला दिया। इसने दोहराया कि न्यायिक समीक्षा मुख्य रूप से इस बात की जांच करने से संबंधित है कि क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया तर्कसंगत थी और मनमानी नहीं थी।

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न्यायालय का निर्णय:

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि बंशीधर कंस्ट्रक्शन की बोली को बीसीसीएल द्वारा अस्वीकार करना अनुचित था। अदालत ने माना कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत पावर ऑफ अटॉर्नी विधिवत नोटरीकृत थी और एनआईटी की आवश्यकताओं के अनुरूप थी। इसके विपरीत, सफल बोलीदाता, प्रतिवादी संख्या 8, समय पर अनिवार्य वित्तीय दस्तावेज जमा करने में विफल रहा था और उसे तकनीकी बोली मूल्यांकन के बाद इसे सुधारने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने इसे पक्षपात और मनमानी का स्पष्ट मामला करार देते हुए कहा:

“अनिवार्य शर्तों का पालन न करने के बावजूद अपीलकर्ता की बोली को अस्वीकार करने और प्रतिवादी संख्या 8 की बोली को स्वीकार करने का बीसीसीएल का विवादित निर्णय घोर मनमाना, अवैध, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला था।”

न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 8 को दिए गए टेंडर अवार्ड को रद्द कर दिया और बीसीसीएल और सफल बोलीदाता के बीच हुए बाद के समझौते को रद्द कर दिया। इसने आदेश दिया कि बीसीसीएल निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए एक नई टेंडर प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

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मामले का विवरण:

– अपीलकर्ता: बंशीधर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड

– प्रतिवादी: भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एवं अन्य (प्रतिवादी संख्या 8: मेसर्स सिमलाबहाल कोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड)

– पीठ: न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा

– अपीलकर्ता के वरिष्ठ वकील: श्री रविशंकर प्रसाद

– प्रतिवादियों के वरिष्ठ वकील: श्री तुषार मेहता (सॉलिसिटर जनरल), श्री अनुपम लाल दास, श्री विक्रमजीत बनर्जी

– मामला संख्या: सिविल अपील संख्या 11005/2024

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