सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर्नाटक हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सिद्धैया रचैया की नियुक्ति की संस्तुति की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिद्धैया रचैया को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की संस्तुति की है। यह संस्तुति ऐसे समय में की गई है जब न्यायमूर्ति रचैया का अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल 7 नवंबर, 2024 को समाप्त होने वाला है।

कर्नाटक हाईकोर्ट के कॉलेजियम ने 6 अगस्त, 2024 को सर्वसम्मति से न्यायमूर्ति रचैया का नाम इस पद के लिए आगे बढ़ाया था। निर्धारित समय सीमा के भीतर कर्नाटक के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से टिप्पणियाँ प्राप्त न होने के बावजूद, न्याय विभाग ने प्रक्रिया ज्ञापन के पैराग्राफ 14 को लागू करके संस्तुति पर कार्रवाई की। यह प्रावधान विधि और न्याय मंत्रालय को राज्य की टिप्पणियों के अभाव में आगे बढ़ने की अनुमति देता है।

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न्यायमूर्ति रचैया की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने में, सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के मामलों से परिचित न्यायाधीशों से परामर्श किया। 26 अक्टूबर, 2017 के संकल्प के तहत नियुक्त दो न्यायाधीशों की समिति ने भी उनके निर्णयों का मूल्यांकन किया। इन मूल्यांकनों के आधार पर, कॉलेजियम ने निष्कर्ष निकाला कि न्यायमूर्ति रचैया स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं।

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उनके कार्यकाल की आसन्न समाप्ति को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति रचैया के नए पद पर निर्बाध संक्रमण को सुनिश्चित करने के लिए इस सिफारिश पर शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

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इस निर्णय का समर्थन मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना तथा न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने 15 अक्टूबर, 2024 को किया।

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