पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की पीठ ने पूछा कि जब चुनाव पहले से ही निर्धारित है तो वह बीच में चुनाव कैसे रोक सकता है।

पीठ ने कहा, ”चुनाव पर रोक लगाना एक गंभीर मामला है और हम ऐसा नहीं कर सकते। हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस पटवालिया भाजपा विधायक अधिकारी के लिए पेश हुए, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 28 मार्च को इस स्तर पर पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जबकि यह माना था कि चुनाव के लिए सीट आरक्षण मानदंड पर याचिकाकर्ता अधिकारी के तर्क में दम है।

READ ALSO  SC refuses to vacate interim stay on CBI probe against Karnataka deputy CM Shivakumar in DA case

उच्च न्यायालय ने माना था कि अधिकारी द्वारा दायर जनहित याचिका के संबंध में इस स्तर पर किसी भी हस्तक्षेप से राज्य में पंचायत चुनाव स्थगित हो सकते हैं। अदालत ने सीटों के इस तरह के आरक्षण पर भाजपा विधायक द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर फैसला लेने का काम राज्य चुनाव आयोग पर छोड़ दिया।

Ad 20- WhatsApp Banner
READ ALSO  आवंटन अधिकार आवेदक की मृत्यु के बाद भी वैध; नोएडा द्वारा रद्दीकरण अमान्य, कानूनी वारिस को विरासत में प्लॉट का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

Related Articles

Latest Articles