पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की पीठ ने पूछा कि जब चुनाव पहले से ही निर्धारित है तो वह बीच में चुनाव कैसे रोक सकता है।

पीठ ने कहा, ”चुनाव पर रोक लगाना एक गंभीर मामला है और हम ऐसा नहीं कर सकते। हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

Play button

वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस पटवालिया भाजपा विधायक अधिकारी के लिए पेश हुए, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 28 मार्च को इस स्तर पर पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जबकि यह माना था कि चुनाव के लिए सीट आरक्षण मानदंड पर याचिकाकर्ता अधिकारी के तर्क में दम है।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने वकील की जनहित याचिका खारिज की: पूछा "आप क्रिकेटर हैं या वकील?"

उच्च न्यायालय ने माना था कि अधिकारी द्वारा दायर जनहित याचिका के संबंध में इस स्तर पर किसी भी हस्तक्षेप से राज्य में पंचायत चुनाव स्थगित हो सकते हैं। अदालत ने सीटों के इस तरह के आरक्षण पर भाजपा विधायक द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर फैसला लेने का काम राज्य चुनाव आयोग पर छोड़ दिया।

Ad 20- WhatsApp Banner
READ ALSO  तीस्ता सीतलवाड ने 2002 के दंगों के मामलों में सबूत गढ़ने के लिए अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया

Related Articles

Latest Articles