सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेज़ी बोलने की योग्यता पर आधारित ADM की नियुक्ति पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें एक अतिरिक्त जिलाधिकारी (ADM) की अंग्रेज़ी बोलने की योग्यता को लेकर उसकी कार्यक्षमता पर सवाल उठाते हुए जांच का निर्देश दिया गया था।

यह आदेश उस ADM अधिकारी के संदर्भ में था जो अंग्रेज़ी भाषा को समझ सकते हैं लेकिन धाराप्रवाह बोल नहीं पाते। हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वे यह जांच करें कि क्या ऐसा अधिकारी निर्वाचन पंजीकरण पदाधिकारी (Electoral Registration Officer – ERO) जैसे कार्यकारी पद पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के योग्य है।

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजनिया की पीठ ने इस आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी, लेकिन तब तक हाईकोर्ट का निर्देश लागू नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप प्रशासनिक पदों पर अंग्रेज़ी बोलने की अनिवार्यता को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म देता है, विशेषकर भारत जैसे बहुभाषी लोकतंत्र में। अब यह मुद्दा शीर्ष अदालत की आगामी सुनवाई में और स्पष्ट होगा।

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