गर्भावस्था को समाप्त करने की याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से महिला की स्थिति का आकलन करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली से उस महिला की चिकित्सा स्थिति का आकलन करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने को कहा, जो 24 सप्ताह से अधिक की गर्भवती है और इसे समाप्त करने की अनुमति मांग रही है।

महिला, जो शादीशुदा है और उसके पहले से ही दो बच्चे हैं, ने चिकित्सा आधार का हवाला देते हुए अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की मंजूरी के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसमें यह भी शामिल है कि वह प्रसवोत्तर अवसाद से पीड़ित है।

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न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने दिल्ली की महिला को शुक्रवार को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने को कहा।

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इसने मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को तय की है।

सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से सवाल किया कि उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय जाने के बजाय सीधे शीर्ष अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया।

वकील ने कहा कि महिला को अपनी गर्भावस्था के बारे में देर से पता चला और अब वह गर्भावस्था के 25वें सप्ताह में है।

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मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) अधिनियम के तहत, गर्भावस्था को समाप्त करने की ऊपरी सीमा विवाहित महिलाओं, बलात्कार से बची महिलाओं सहित विशेष श्रेणियों और विकलांग और नाबालिगों जैसी अन्य कमजोर महिलाओं के लिए 24 सप्ताह है।

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