सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती पर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को आगामी पंचायत चुनावों के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की मांग करने और तैनात करने का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि तथ्य यह है कि उच्च न्यायालय के आदेश की अवधि अंततः राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए है क्योंकि यह एक ही दिन में स्थानीय निकाय चुनाव करा रहा है।

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उच्च न्यायालय ने 15 जून को एसईसी को 48 घंटे के भीतर पंचायत चुनाव के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की मांग करने और तैनात करने का निर्देश दिया था।

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अदालत ने कहा था कि चुनाव प्रक्रिया के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बलों को तैनात करने के लिए 13 जून को आदेश पारित करने के बाद से अब तक कोई सराहनीय कदम नहीं उठाया गया है।

उच्च न्यायालय ने एसईसी को निर्देश दिया था कि राज्य के उन सभी जिलों में तैनाती के लिए केंद्रीय बलों की मांग की जाए जो 8 जुलाई के पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान हिंसा से प्रभावित हुए थे।

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