एक आपराधिक अपील पर फैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में प्रत्यक्ष साक्ष्य (ocular evidence) की सराहना के लिए सिद्धांत निर्धारित किए हैं। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ के अनुसार, चश्मदीदों के साक्ष्य का आकलन करते समय, दो प्रमुख विचार हैं: क) क्या मामले की परिस्थितियों में, घटना स्थल
