सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि बच्चे के जन्म के अवसर पर आयोजित ‘छूछक’ (Chhoochhak) समारोह के दौरान सोने के आभूषणों की मांग को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304B के तहत ‘दहेज की मांग’ नहीं माना जा सकता।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने माना कि धारा 304B के तहत अपराध के लिए संपत्ति या सुरक्षा की मांग का “विवाह के संबंध में” होना अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि बच्चे के जन्म से जुड़ी रस्मों के दौरान उपहारों की मांग को दहेज कानून के दायरे में नहीं लाया जा सकता। इस आधार पर कोर्ट ने पति की धारा 304B (दहेज मृत्यु) के तहत सजा को रद्द कर दिया, हालांकि धारा 498A (क्रूरता) के तहत उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला नवंबर 1986 का है, जब अपीलकर्ता बाबू खान का विवाह खातून (मृतका) के साथ हुआ था। मई 1988 में दंपति को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके बाद ‘छूछक’ नामक पारंपरिक समारोह आयोजित किया गया। 24 नवंबर 1988 को मृतका और उसका नवजात शिशु एक कुएं में मृत पाए गए।
घटना के अगले दिन, 25 नवंबर 1988 को मृतका के पिता ने पुलिस थाना नागौर में एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि ‘छूछक’ समारोह के समय सोने की अंगूठी और चेन की मांग को लेकर उनकी बेटी को प्रताड़ित किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A और 304B के तहत आरोप पत्र दाखिल किया।
1 अगस्त 1990 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नागौर ने बाबू खान को दोषी ठहराते हुए धारा 304B के तहत सात साल के कठोर कारावास और धारा 498A के तहत एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल 2015 को इस फैसले को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
पक्षों की दलीलें
अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रतीक्षा शर्मा ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष किसी भी ठोस सबूत के आधार पर मामला साबित करने में विफल रहा है, इसलिए आरोपी सम्मानजनक बरी होने का हकदार है।
वैकल्पिक रूप से, उन्होंने दलील दी कि धारा 304B का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सतवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2001) के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि ‘छूछक’ समारोह में सोने की मांग को दहेज की मांग नहीं माना जा सकता। उन्होंने यह भी बताया कि धारा 498A के तहत अधिकतम सजा तीन साल है, जबकि आरोपी पहले ही एक साल से अधिक की सजा काट चुका है।
दूसरी ओर, राजस्थान राज्य की ओर से स्थायी अधिवक्ता निधि जसवाल ने तर्क दिया कि ‘छूछक’ के समय सोने की अंगूठी और चेन की मांग साबित हो चुकी है और इसे सीधे तौर पर दहेज की मांग से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मां और बच्चे की कुएं में हुई अस्वाभाविक मौत यह दर्शाती है कि उन्हें प्रताड़ित किया गया था।
कोर्ट का विश्लेषण
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से इस बात पर विचार किया कि क्या ‘छूछक’ समारोह के दौरान सोने के गहनों की मांग धारा 304B के तहत ‘दहेज’ की परिभाषा में आती है।
पीठ ने सतवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य के फैसले के पैरा 21 का उल्लेख करते हुए दहेज की मांग और अन्य मांगों के बीच अंतर स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा:
“जब उपरोक्त तथ्यों को सतवीर सिंह (सुपरा) के पैरा 21 के साथ देखा जाता है, तो हम पाते हैं कि छूछक समारोह के समय सोने के गहनों की जो मांग की गई थी, उसे दहेज की मांग नहीं माना जा सकता। यह मांग विवाह से संबंधित न होकर बच्चे के जन्म के अवसर पर की गई थी, जबकि धारा 304B के तहत दहेज वही है जो विवाह के संबंध में दिया गया हो या देने पर सहमति बनी हो।”
इस आधार पर, कोर्ट ने पाया कि आरोपी के खिलाफ धारा 304B लागू करना न्यायसंगत नहीं था।
हालांकि, धारा 498A (क्रूरता) के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निष्कर्षों को सही पाया। कोर्ट ने गवाहों नैनू खान (PW-5) और मुनीर खान (PW-13) के बयानों का संज्ञान लिया, जिन्होंने गवाही दी थी कि मृतका को अच्छी हालत में नहीं रखा जाता था और उन्होंने उसे रोते हुए सुना था। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे यह साबित कर दिया है कि मृतका के साथ क्रूरता की गई थी।
फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निम्नलिखित आदेश दिए:
- धारा 304B IPC: आरोपी की दोषसिद्धि और सात साल के कठोर कारावास की सजा को रद्द (Set Aside) कर दिया गया।
- धारा 498A IPC: इस धारा के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया।
सजा के प्रश्न पर, कोर्ट ने noted किया कि सत्र न्यायालय ने धारा 498A के तहत एक वर्ष की सजा दी थी। रिकॉर्ड के अनुसार, अपीलकर्ता पहले ही एक वर्ष और पांच महीने का कठोर कारावास काट चुका है।
कोर्ट ने आदेश में कहा:
“चूंकि उसकी हिरासत अवधि सत्र न्यायालय द्वारा दी गई और हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि की गई सजा से अधिक है, इसलिए हम पाते हैं कि अपीलकर्ता पर कोई और सजा थोपना उचित नहीं है।”
चूंकि अपीलकर्ता सजा के निलंबन और जमानत पर था, इसलिए उसके जमानत मुचलके रद्द कर दिए गए।

