सेवाओं पर विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अध्यादेश को दिल्ली सरकार की चुनौती को संविधान पीठ के पास भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने शहरी प्रशासन से सेवाओं का नियंत्रण छीनने वाले केंद्र के हालिया अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर फैसले के लिए गुरुवार को इसे संविधान पीठ के पास भेज दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि मामले को बड़ी पीठ को सौंपने का विस्तृत आदेश आज दिन में शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

READ ALSO  हाईकोर्ट ने बाल विवाह में शामिल पुजारी के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया

उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, अभिषेक सिंघवी की संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा, “हम इसे संविधान पीठ को भेजेंगे।”

Play button

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए.

शीर्ष अदालत ने हाल ही में दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका पर केंद्र और उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया था।

READ ALSO  क्या सुप्रीम कोर्ट किसी हाईकोर्ट जज की नियुक्ति को रद्द कर सकता है?

केंद्र ने 19 मई को दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 लागू किया था, जिससे अरविंद केजरीवाल सरकार के साथ टकराव शुरू हो गया था।

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण शहर की सरकार को सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को “धोखा” करार दिया और एक नई याचिका के साथ शीर्ष अदालत का रुख किया।

READ ALSO  नौकरी के अंतिम पड़ाव पर सरकारी कर्मचारी नही बदल सकते जन्मतिथि: सुप्रीम कोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles