सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को उद्योगपति अनिल अंबानी और अनिल धीरभाई अंबानी समूह (ADAG) की कंपनियों से जुड़े कथित बड़े बैंकिंग और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के मामले में “निष्पक्ष, त्वरित और तटस्थ” जांच करने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की तीन सदस्यीय पीठ ने मामले में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि जांच एजेंसियां जांच शुरू करने में पहले ही काफी समय ले चुकी हैं।
जांच को सुव्यवस्थित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पीठ ने विशेष रूप से प्रवर्तन निदेशालय (ED) को एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का निर्देश दिया। वरिष्ठ अधिकारियों की यह टीम ADAG और संबंधित संस्थाओं के वित्तीय लेन-देन की गहन जांच करेगी।
अदालत ने CBI और ED दोनों को चार सप्ताह के भीतर ताजा स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है, जिसमें अंबानी और ADAG फर्मों के खिलाफ चल रही जांच में हुई प्रगति का विवरण देना होगा।
सुनवाई के दौरान, अनिल अंबानी के देश छोड़ने की संभावना को लेकर चिंताएं जताई गईं। अंबानी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने यात्रा रोकने के किसी भी विशिष्ट अदालती आदेश का विरोध किया और पीठ को आश्वासन दिया कि उनके मुवक्किल भारत में ही रहेंगे।
रोहतगी ने कहा, “वह [अंबानी] इस अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उद्योगपति कानूनी प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करने का इरादा रखते हैं।
जांच एजेंसियों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि संबंधित व्यक्तियों को जांच के दौरान देश से बाहर जाने से रोकने के लिए पहले से ही कई लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप ईएएस सरमा द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) के बाद आया है। याचिका में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ADAG की कई संस्थाओं में सार्वजनिक धन की व्यवस्थित हेराफेरी, वित्तीय विवरणों के निर्माण और संस्थागत मिलीभगत का आरोप लगाया गया है।
पीठ ने इससे पहले 18 नवंबर को केंद्र सरकार, CBI, ED, अनिल अंबानी और ADAG को नोटिस जारी किया था। प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने का “अंतिम अवसर” देते हुए, अदालत ने स्पष्ट किया कि अब जांच बिना किसी देरी के आगे बढ़नी चाहिए।

