सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका (PIL) के दुरुपयोग पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि पीआईएल का इस्तेमाल “निजी स्कोर सेटल करने” या “चुनिंदा चुनौतियों” (Selective Challenges) के लिए नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि किसी निर्माण को गिराने (डिमोलिशन) जैसा “अत्यधिक कठोर कदम” (Draconian Consequence) केवल “घोर
