सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और जजों को मिलेगा घरेलू सहायक और मासिक भत्ता, हरियाणा सरकार ने जारी की नई अधिसूचना

हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए “सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और जजों के लिए घरेलू सहायक तथा अन्य लाभ नियम, 2025” लागू कर दिए हैं। यह नियम पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, जजों तथा उनके जीवनसाथियों पर लागू होंगे।

यह अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 229 तथा अनुच्छेद 231 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गई है और इसे हरियाणा राजपत्र (गजट) में प्रकाशित किया गया है।

नियमों की प्रमुख बातें:

लाभ के पात्र व्यक्ति:
सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, जज अथवा उनके पति/पत्नी (यदि संबंधित न्यायाधीश का निधन हो चुका है), निम्नलिखित सुविधाओं के पात्र होंगे:

  • घरेलू सहायक,
  • ड्राइवर,
  • सचिवीय सहायता,
  • सुरक्षा सेवाएं, तथा
  • टेलीफोन सुविधा।
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हालांकि यह सुविधाएं केवल उसी स्थिति में दी जाएंगी जब संबंधित व्यक्ति किसी अन्य हाईकोर्ट से इसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं कर रहे हों।

मासिक प्रतिपूर्ति राशि:
घरेलू सहायक और ड्राइवर रखने के लिए:

  • सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उनके पति/पत्नी को ₹50,000 प्रतिमाह,
  • सेवानिवृत्त जज या उनके पति/पत्नी को ₹45,000 प्रतिमाह दिए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त मोबाइल/लैंडलाइन कॉल, इंटरनेट, सचिवीय सेवा और सुरक्षा सेवाओं के लिए ₹15,000 प्रतिमाह की राशि दी जाएगी। हालांकि यदि कोई अन्य पद ग्रहण किया गया है और उसके तहत ये सुविधाएं पहले से मिल रही हैं, तो इस अतिरिक्त राशि का लाभ नहीं मिलेगा।

हाईकोर्ट के कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति:
सेवानिवृत्त जज या उनके पति/पत्नी हाईकोर्ट के अंतिम श्रेणी सेवा (Last Grade Service) के अधिकतम दो कर्मचारियों की सेवाएं मांग सकते हैं, जिनमें एक ड्राइवर भी हो सकता है। यह नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की अनुमति और कर्मचारियों की उपलब्धता पर निर्भर होगी। इस स्थिति में प्रतिपूर्ति राशि में कटौती की जाएगी — दो कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति होने पर पूरी प्रतिपूर्ति नहीं मिलेगी, और एक कर्मचारी होने पर केवल 50% राशि दी जाएगी।

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वार्षिक वृद्धि:
नियम 7 और नियम 9 के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशियों में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि की जाएगी।

अन्य लाभों से कोई टकराव नहीं:
यह नियम सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों/जजों और उनके पति/पत्नी को मिलने वाले अन्य लाभों के अतिरिक्त होंगे, उनसे किसी प्रकार की कटौती या विरोध नहीं होगा।

यह अधिसूचना हरियाणा के राज्यपाल के नाम से जारी की गई है और इस पर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के हस्ताक्षर हैं।

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