राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि वैधानिक प्रावधान के अभाव में लाइसेंसधारी की मृत्यु पर मोटर ड्राइविंग स्कूल का लाइसेंस स्वतः रद्द नहीं किया जा सकता। श्रीमती भंवरी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3789/2024) मामले की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रेखा बोराणा ने की, जिन्होंने लाइसेंस समाप्त करने के
