मानहानि मामला: अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल गांधी को समन भेजा

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एक एमपी-एमएलए अदालत ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित “आपत्तिजनक” टिप्पणियों पर 2018 के मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है।

अधिवक्ता संतोष पांडे ने कहा कि सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान एमपी/एमएलए अदालत के न्यायाधीश योगेश यादव ने गांधी को 16 दिसंबर को तलब किया।

भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 2018 में बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में शाह के खिलाफ कथित तौर पर “आपत्तिजनक” टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था।

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शिकायतकर्ता ने गांधी की इस टिप्पणी का हवाला दिया था कि भाजपा जो ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करती है, उसके पार्टी अध्यक्ष एक हत्या के मामले में “अभियुक्त” हैं। जब गांधी ने यह टिप्पणी की तब शाह भाजपा अध्यक्ष थे।

गांधी की टिप्पणी से लगभग चार साल पहले, मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2005 के फर्जी मुठभेड़ मामले में शाह को बरी कर दिया था, जब शाह गुजरात में गृह राज्य मंत्री थे।

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