इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम बदल कर उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट रखने कि माँग हेतु PIL दायर

  इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है जिसमें अदालत का नाम बदलकर “उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट” करने की वकालत की गई है। याचिकाकर्ता, लखनऊ स्थित अधिवक्ता दीपांकर कुमार, जिनका प्रतिनिधित्व वकील अशोक पांडे ने किया, का तर्क है कि वर्तमान नामकरण परंपरा, जो औपनिवेशिक विरासत को दर्शाती है, को अदालत की संवैधानिक नींव और राज्य संबद्धता का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

दीपांकर कुमार की याचिका में तर्क दिया गया है कि हाईकोर्टों का नामकरण उन शहरों के नाम पर करना जहां वे स्थित हैं, एक पुरानी ब्रिटिश प्रथा है। याचिका के अनुसार, “देश के सभी हाईकोर्ट संविधान की रचना हैं, न कि ‘आक्रमणकारी’ ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून या चार्टर की।” इस प्रकार, यह दावा किया गया है कि राज्य के नाम पर अदालत का नाम बदलने से इस औपनिवेशिक पकड़ में सुधार होगा।

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याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट नियम, 1952 का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट नियम कर दिया जाए, जिसका उद्देश्य अदालत के आधिकारिक पदनाम के बारे में किसी भी भ्रम को खत्म करना है। याचिकाकर्ता का दावा है कि यह भ्रम न केवल वकीलों और सार्वजनिक अधिकारियों को बल्कि आम जनता को भी प्रभावित करता है।

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इसके अलावा, याचिका में 1964 के सुप्रीम कोर्ट के एक मामले का संदर्भ दिया गया है जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट को उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट के रूप में संदर्भित किया गया था, जो इस तरह के बदलाव के लिए एक ऐतिहासिक मिसाल को उजागर करता है।

याचिका में उठाया गया एक अतिरिक्त मुद्दा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ और प्रयागराज में दो पीठों के बीच क्षेत्राधिकार के विभाजन से संबंधित है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि 1948 का इलाहाबाद हाईकोर्ट समामेलन आदेश, जिसने शुरू में इस विभाजन को परिभाषित किया था, 1950 में संविधान को अपनाने के साथ काम करना बंद कर दिया, इस प्रकार क्षेत्राधिकार की सीमाओं का औपचारिक पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो गया।

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यह जनहित याचिका एक अन्य चल रही मुकदमेबाजी की पृष्ठभूमि में आती है, जो 2021 में अशोक पांडे द्वारा भी दायर की गई थी, जो समान क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों को संबोधित करती है और हाईकोर्ट के संचालन को नियंत्रित करने वाले वर्तमान कानूनी ढांचे में अपडेट की मांग करती है।

हाईकोर्ट ने अभी तक जनहित याचिका पर जवाब नहीं दिया है।

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