सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी की पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को केवल इस आधार पर नहीं रोक सकता कि कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी आवास खाली नहीं किया है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार
