हाल ही में, त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम अंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों पर लागू होगा। न्यायमूर्ति एस. दत्ता पुरकायस्थ की पीठ उस मामले से निपट रही थी जहां याचिकाकर्ता, जिनमें अंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW) और अंगनवाड़ी सहायक (AWH) शामिल थे, विभिन्न तिथियों पर विभिन्न अंगनवाड़ी केंद्रों में गहन बाल विकास सेवाओं (ICDS) योजना
