गंजम जिले की अदालत की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) इंदु शर्मा ने सोमवार को एक निर्णायक फैसले में 55 वर्षीय त्रिनाथ दास की हत्या के लिए पांच व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दो भाइयों सहित दोषियों पर अपराध में शामिल होने के लिए 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
अदालत ने बिजीपुर इलाके के रहने वाले केदार दास (25), उसके भाई सुशांत दास (23), कान्हू दास (26), बापी दास (25) और सुधीर दास (23) को 27 मई, 2020 को हुई हत्या का दोषी पाया। अतिरिक्त लोक अभियोजक सौभाग्य कुमार मिश्रा के अनुसार, हत्या एक पुरानी दुश्मनी का नतीजा थी और पीड़ित के घर के पास एक धारदार हथियार से की गई थी।
यह फैसला मामले की गहन जांच के बाद आया, जिसमें पुलिस अधिकारियों सहित 16 गवाहों की गवाही शामिल थी। इस कठोर न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि घटना के सभी पहलुओं पर व्यापक रूप से विचार किया जाए।