बलात्कार के लिए आदमी को 10 साल की सज़ा सुनाई गई

ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को एक महिला से बलात्कार का दोषी पाए जाने पर 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

रायरंगपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार ने महिला से बलात्कार के आरोप में 23 वर्षीय ठाकुर सोरेन को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज कुमार दास ने कहा, अदालत ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

Video thumbnail

यह घटना 16 मई, 2018 को आसनबनी गांव में हुई जब महिला एक खेत में शौच करने गई थी।

READ ALSO  सुनिश्चित करें कि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में मुख्तार अंसारी का दौरा न हो: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी को निर्देश दिया

दास ने कहा, फैसला पीड़िता के बयान, 13 गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट पर आधारित था।

Related Articles

Latest Articles