हाल ही में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध की प्रकृति अर्ध-अपराधी है, कानून कारावास या जुर्माना के रूप में एक आपराधिक जुर्माना लगाता है। न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी की पीठ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की मांग वाली याचिका
