केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष आयकर दरों में संशोधन किया

23 जुलाई, 2024 को, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए नई व्यवस्था के तहत संशोधित प्रत्यक्ष आयकर दरों की घोषणा की। यह सातवीं बार है जब सीतारमण ने बजट पेश किया है। 

नई कर व्यवस्था दरें:

– ₹3 लाख तक की आय: शून्य

– ₹3 लाख से ₹7 लाख तक की आय: 5%

– ₹7 लाख से ₹10 लाख तक की आय: 10%

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– ₹10 लाख से ₹12 लाख तक की आय: 15%

– ₹12 लाख से ₹15 लाख तक की आय: 20%

– ₹15 लाख से अधिक की आय: 30%

पिछली कर व्यवस्था दरें:

– ₹3 लाख तक की आय: शून्य

– ₹3 लाख से ₹6 लाख तक की आय: 5%

– ₹6 लाख से ₹9 लाख तक की आय: 10%

– ₹9 लाख से ₹12 लाख तक की आय: 15%

– ₹12 लाख से ₹15 लाख तक की आय: 20%

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– ₹15 लाख से अधिक की आय: 30%

इन बदलावों का उद्देश्य कर संरचना को सरल बनाना और करदाताओं को राहत प्रदान करना है, जिससे संभावित रूप से उपभोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

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