केवल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुकदमा चलाया जाना पासपोर्ट नवीनीकरण की मंजूरी देने से इनकार करने का आधार नहीं है: कोर्ट

मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे को अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति देते हुए कहा है कि केवल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाया जाना पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति देने से इनकार करने का पर्याप्त आधार नहीं है।

विशेष न्यायाधीश आरएन रोकाडे ने बुधवार को सलिल देशमुख द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उसका जब्त पासपोर्ट वापस करने का निर्देश देने की मांग की गई थी ताकि वह नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सके।

ईडी ने सलिल देशमुख के साथ-साथ उनके पिता – राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख – और कुछ अन्य लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है।

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सलिल देशमुख को ईडी ने मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया था। एजेंसी द्वारा अपने आरोपपत्र में उसे आरोपी के रूप में नामित करने के बाद, वह विशेष अदालत के सामने पेश हुआ जिसने उसे नवंबर 2022 में जमानत दे दी।

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अपने आवेदन में, सलिल देशमुख ने कहा कि उनका पासपोर्ट जनवरी 2022 में समाप्त हो गया। उन्होंने 10 साल की अवधि के लिए पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति मांगी।

एजेंसी ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि सलिल देशमुख ने जांच में सहयोग नहीं किया है और उनके फरार होने की संभावना है। इसमें आगे कहा गया कि सलिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के मुकदमे का सामना कर रहे थे जो गंभीर प्रकृति का है।

हालाँकि, अदालत ने कहा कि अनुमति केवल पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए मांगी गई है और ईडी का मामला यह भी नहीं है कि सलिल देशमुख ने जमानत देते समय उन पर लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है।

इसमें कहा गया है कि अभियोजन पक्ष ने आवेदन खारिज करने के लिए कोई वैध आधार नहीं बताया है।

अदालत ने कहा, “सिर्फ धन शोधन निवारण अधिनियम (मनी लॉन्ड्रिंग) की धारा 4 के तहत मुकदमा चलाया जाना आवेदक (सलिल देशमुख) को पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है।”

इसमें कहा गया कि ईडी की आशंका को शर्तें लगाकर दूर किया जा सकता है।

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अदालत ने ईडी को सलिल देशमुख को पासपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया ताकि वह नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकें।

अदालत ने कहा कि नवीकरण के बाद सलिल देशमुख को फिर से ईडी को पासपोर्ट जमा करना होगा।

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मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए जबरन वसूली के आरोपों पर सीबीआई द्वारा अनिल देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद ईडी ने अनिल देशमुख, उनके परिवार के सदस्यों और उनके पूर्व सहयोगियों के खिलाफ अपनी जांच शुरू की।

एजेंसी ने दावा किया कि अनिल देशमुख ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और मुंबई के विभिन्न बार और रेस्तरां से 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किए।

ईडी ने आरोप लगाया कि यह पैसा नागपुर स्थित श्री साईं शिक्षण संस्थान को भेजा गया था, जो देशमुख परिवार द्वारा नियंत्रित एक शैक्षिक ट्रस्ट है।

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