मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूली बसों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए जीपीएस और सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया

स्कूली बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में स्कूली बसों के संचालन के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बुधवार को इंदौर पीठ द्वारा घोषित इन दिशा-निर्देशों में सभी स्कूली बसों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य करना शामिल है।

न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति  बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने 2018 में हुई एक दुखद घटना से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें इंदौर में एक स्कूल बस के ट्रक से टकराने के बाद चार बच्चों की जान चली गई थी। दुर्घटना में शामिल बस दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) की थी और कथित तौर पर तेज गति से चल रही थी, जिससे यह घातक दुर्घटना हुई।

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नए नियमों के तहत, 12 साल से अधिक पुरानी स्कूली बसों के संचालन पर प्रतिबंध है। इसके अतिरिक्त, दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है कि गति सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बस में स्पीड गवर्नर होना चाहिए। चालक की जवाबदेही बढ़ाने के लिए, न्यायालय ने चालकों के लिए सख्त रोजगार मानक भी निर्धारित किए हैं। एक वर्ष के भीतर यातायात उल्लंघन के लिए दो से अधिक जुर्माना या ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने या खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के लिए एक भी जुर्माना लगाने वालों को स्कूल बस चलाने से रोक दिया जाता है।

इसके अलावा, स्कूल अधिकारियों को ड्राइवरों से एक हलफनामा प्राप्त करना आवश्यक है, जिसमें इन सुरक्षा मानकों का पालन करने की पुष्टि की गई हो। न्यायाधीशों ने स्कूल बसों के संबंध में मौजूदा मध्य प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1994 में विशिष्ट प्रावधानों की कमी पर जोर दिया, जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा।

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