मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुरहानपुर स्मारकों पर वक्फ बोर्ड के दावे को पलट दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसले में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के 2013 के आदेश को पलट दिया है, जिसमें बुरहानपुर जिले के कई ऐतिहासिक स्मारकों पर स्वामित्व का दावा किया गया था। इनमें शाह शुजा और नादिर शाह की कब्रें, बीबी साहिब की मस्जिद और बुरहानपुर के किले के भीतर एक महल शामिल हैं।

वक्फ बोर्ड के दावे को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने चुनौती दी, जो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के प्रावधानों के तहत इन स्थलों की सुरक्षा कर रहा है। एएसआई ने तर्क दिया कि ये स्मारक केंद्र सरकार की संपत्ति हैं, इसलिए वक्फ बोर्ड का दावा अनुचित है।

READ ALSO  रेप के आरोपी ने शादी के सबूत के तौर पर पेश किया पीला धागा, कोर्ट ने खारिज की बेल याचिका
VIP Membership

मामले की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया ने 26 जुलाई को घोषणा की कि विचाराधीन स्मारक वास्तव में प्राचीन और संरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के सीईओ ने एएसआई को इन स्मारकों को खाली करने का आदेश देकर “महत्वपूर्ण अवैधता” की थी, जिसके कारण वक्फ बोर्ड के 2013 के फैसले को पलटना पड़ा।

READ ALSO  आपराधिक कार्यवाही केवल इसलिए रद्द नहीं की जा सकती क्योंकि शिकायतकर्ता राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी है: सुप्रीम कोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles