मोटर दुर्घटना दावा | भविष्य की संभावनाओं के आधार पर वृद्धि लागू करने से पहले मृतक के मूल वेतन में भत्ते/सुविधाएँ जोड़ी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावों के लिए मुआवज़े की गणना में भत्ते और सुविधाओं को शामिल करने पर ज़ोर देते हुए एक ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाया। यह फ़ैसला मुआवज़े के आकलन के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, विशेष रूप से विभिन्न पारिश्रमिक घटकों वाले वेतनभोगी कर्मचारियों से जुड़े मामलों में। सर्वोच्च न्यायालय ने फ़ैसला सुनाया कि भविष्य की संभावनाओं के आधार पर वृद्धि लागू करने से पहले मकान किराया और भविष्य निधि में योगदान जैसे भत्ते मृतक के मूल वेतन में शामिल किए जाने चाहिए। यह फ़ैसला न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सुनाया।

मामले की पृष्ठभूमि

प्रश्नाधीन मामले, मीनाक्षी बनाम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, में दावेदार मीनाक्षी द्वारा 29 अगस्त, 2013 को एक मोटर दुर्घटना में अपने बेटे सूर्यकांत की मृत्यु के लिए दिए गए मुआवजे में कटौती के खिलाफ अपील की गई थी। मूल मुआवजा कलबुर्गी में प्रिंसिपल सीनियर सिविल जज और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा एमवीसी संख्या 887/2013 में दिया गया था। न्यायाधिकरण ने मृतक की मां मीनाक्षी को उसके एकमात्र आश्रित के नुकसान के लिए ₹1,04,01,000/- का मुआवजा दिया था। मुआवजे में निर्भरता, प्यार और स्नेह की हानि और अंतिम संस्कार खर्च शामिल थे।

शामिल कानूनी मुद्दे

इस मामले ने कई महत्वपूर्ण कानूनी सवाल उठाए:

1. वेतन में भत्तों को शामिल करना: क्या भविष्य की संभावनाओं के आधार पर मुआवजे की गणना करते समय मकान किराया, लचीले लाभ और भविष्य निधि योगदान जैसे भत्ते मृतक के वेतन में शामिल किए जाने चाहिए।

2. निर्भरता की हानि की गणना: निर्भरता की हानि की गणना करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति और क्या भविष्य की संभावनाओं को सही तरीके से लागू किया गया था।

3. कर कटौती: मुआवजे की गणना करने से पहले मृतक के सकल वेतन से आयकर काटने की उपयुक्तता।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के दृष्टिकोण को दोषपूर्ण पाया, जिसने मुआवजे को घटाकर ₹49,57,035/- कर दिया था। हाईकोर्ट ने मृतक के वेतन से कई घटकों को बाहर रखा, जिससे मुआवजे की राशि कम हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि:

“हाईकोर्ट द्वारा दिया गया तर्क कि भविष्य की संभावनाओं को लागू करने के उद्देश्य से घर के किराए, लचीली लाभ योजना और भविष्य निधि में कंपनी के योगदान की प्रकृति के भत्ते/सुविधाओं को सकल आय से बाहर रखा जाना चाहिए, रिकॉर्ड के अनुसार गलत है। इस पहलू पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि वेतनभोगी कर्मचारी को मिलने वाले ये भत्ते/सुविधाएँ स्थिर नहीं रहते हैं और कर्मचारी की सेवा की अवधि के अनुपात में आम तौर पर बढ़ते रहते हैं।”

न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि भत्ते कर्मचारी के वेतन का अभिन्न अंग हैं और आम तौर पर कर्मचारी के करियर की प्रगति के साथ समय के साथ बढ़ते हैं। इसलिए, भविष्य की संभावनाओं की गणना करते समय इन घटकों को बाहर रखने से आश्रितों को अनुचित मुआवज़ा मिलेगा। न्यायालय ने अपने निर्णय को पुष्ट करने के लिए पिछले निर्णयों का संदर्भ दिया, जिनमें शामिल हैं:

– रघुवीर सिंह मटोल्या एवं अन्य बनाम हरि सिंह मालवीय एवं अन्य (2009) 15 एससीसी 363

– नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नलिनी एवं अन्य। [एसएलपी (सी) संख्या 4230/2019]

सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित बातों पर विचार करते हुए मुआवज़ा राशि को ₹93,66,272/- पर बहाल कर दिया:

– आश्रितता की हानि: ₹93,16,272/-

– अंतिम संस्कार व्यय: ₹25,000/-

– प्रेम और स्नेह की हानि: ₹25,000/-

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शामिल पक्ष

– अपीलकर्ता: मीनाक्षी (मृतक, श्री सूर्यकांत की माँ)

– प्रतिवादी: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

कानूनी प्रतिनिधित्व

– अपीलकर्ता की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता गीता आहूजा।

– प्रतिवादी की ओर से: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की कानूनी टीम।

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