नाबालिग बेटी से दुष्कर्म, वीडियो बनाकर डराया भी पिता ने, गिरफ्तार

 उदयपुर जिले के टीडी थाना क्षेत्र में गुरुवार को पिता और पुत्री के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। पिता पर अपनी ही 12 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोप है कि पत्नी अपने पीहर गई थी तब पीछे से पिता ने घर में अपनी नाबालिग बेटी को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया।

टीडी थानाधिकारी कमलेन्द्र सिंह सोलंकी ने बताया कि नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के संबंध में पत्नी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपित पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच गोवर्धन विलास थानाधिकारी को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि आरोपित पिता ने वीडियो बना बेटी को धमकाया भी कि चाकू से गला काट दूंगा। इधर, जब बच्चों ने खेलने के दौरान आरोपित के मोबाइल में वीडियोे देखे तो मां को बताया। मां ने जब ये वीडियो देखे तो बेहोश हो गई।

READ ALSO  जेजे अधिनियम के प्रावधान अभिरक्षा से संबंधित विवादित मामलों को तय करने की शक्ति नहीं देते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

जानकारी के अनुसार 15 मई को पति-पत्नी और उनके पांचों बच्चे उदयपुर शहर में भुवाणा स्थित अपने नाना-नानी के यहां आए हुए थे। तभी आरोपित पिता ने वहां किसी जगह पर उसका मोबाइल रख दिया था। वह मोबाइल मामा की बच्ची ने गेम खेलने के लिए उठा लिया। फिर बच्चे मोबाइल की मेमोरी में फोटो-वीडियो देखने लगे तो उन्हें आरोपित पिता द्वारा बच्ची से दुष्कर्म करते हुए का वीडियो नजर आया तो उनके होश उड़ गए। बच्चों ने तुरंत ये वीडियो मामा-मामी को दिखाया। मामा-मामी ने जब ये वीडियो देखा तो एकबारगी उनके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई थी। इसके बाद उन्होंने आरोपित पिता के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया।

Video thumbnail

वीडियो में दिख रहा है कि बेटी रोती-बिलखती रही, लेकिन आरोपित पिता ने उसे डराते-धमकाते दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद पिता ने बेटी को चाकू दिखाकर कहा कि किसी को अगर बताया तो चाकू से तेरा गला काट दूंगा। इससे बच्ची सहम गई। उसने किसी को नहीं बताया। इधर, आरोपित की पत्नी का कहना है कि उसके पति को फांसी हो जानी चाहिए। ये आदमी समाज में रहने लायक नहीं है। किसी के साथ भी ऐसी हरकत कर सकता है। उसकी चार बेटियां हैं और सबसे छोटा ढाई साल का बेटा है। पीड़ित बेटी सबसे बड़ी है। कभी पति पर शक नहीं हुआ, लेकिन वीडियो देख बेहोश हो गई। ऐसा पति नहीं चाहिए।

READ ALSO  हाई कोर्ट ने सिद्धार्थ एक्सटेंशन के माध्यम से दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस के निर्माण के खिलाफ निवासियों की याचिका खारिज कर दी
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles