महाराष्ट्र: नाबालिग लड़की से बलात्कार करने, उसे गर्भवती करने के लिए व्यक्ति को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने 13 वर्षीय लड़की से बार-बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के लिए एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष POCSO न्यायाधीश वी वी विरकर ने शुक्रवार को आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दो मामलों में दोषी पाया और उसे प्रत्येक मामले में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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आरोपी मोहम्मद इस्लाम को 20 साल की दोनों सजाएं एक साथ काटनी होंगी।

अदालत ने आरोपी पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और आदेश दिया कि वसूली के बाद पूरी राशि पीड़ित को मुआवजे के रूप में दी जाए।

विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि लड़की और आरोपी एक ही इलाके में रहते हैं। वह स्कूल छोड़ चुकी थी और अपनी मां की किराने की दुकान में मदद करती थी।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी दुकान पर अक्सर आता था और लड़की से दोस्ती कर ली।

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अप्रैल 2018 में आरोपी बच्ची को बहला फुसला कर दुकान के पास एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इसमें कहा गया है कि लंबे समय तक दुर्व्यवहार जारी रहा और पीड़िता मई 2019 में गर्भवती हो गई।

यह कहा गया कि मामले में अभियोजन पक्ष के छह गवाहों से पूछताछ की गई।

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