महाराष्ट्र: हत्या के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास, भाई को 7 साल की जेल

लातूर जिला अदालत ने अक्टूबर 2020 में यहां एक युवक की हत्या के लिए 25 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास और उसके भाई को सात साल कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजक संतोष देशपांडे ने कहा, अदालत ने गुरुवार को आदेश पारित करते हुए 11 गवाहों से पूछताछ की।

न्यायाधीश डीबी माने ने विजय पिसल (25) को आजीवन कारावास और उसके भाई अजय पिसल (27) को सात साल की जेल की सजा सुनाई।

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पीड़ित अशोक कापसे 25 अक्टूबर, 2020 को अपने दोस्त मोहित बावने के घर जा रहे थे, जब वे एक अन्य दोस्त अजय पिसल से मिलने लातूर शहर के विक्रमनगर इलाके में गए।

शिकायत के अनुसार, अजय ने फोन पर कथित तौर पर गाली देने के लिए मोहित पर हमला किया। जब अशोक ने हस्तक्षेप किया तो अजय ने अपने भाई विजय को मौके पर बुला लिया।

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अभियोजन पक्ष ने कहा, विजय ने अशोक पर जानलेवा हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई।

मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक कल्याण नेहारकर ने की. सुनवाई के दौरान घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पेश किया गया. विजय पिसल को हत्या और उसके भाई को हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया गया।

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