सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने ED को नोटिस जारी करने का आदेश दिया

मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को डीएमके मंत्री वी सेंथिल बालाजी द्वारा दायर जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। जिन्हें एजेंसी ने जून में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन, जिनके समक्ष बालाजी द्वारा दायर जमानत याचिका सुनवाई के लिए आई, ने ईडी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और मामले की आगे की सुनवाई 16 अक्टूबर तक तय की।

बालाजी की पिछली जमानत अर्जी शहर की एक अदालत ने खारिज कर दी थी।

जबकि, यह कहते हुए कि बालाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने सोमवार को स्टेनली अस्पताल में इलाज कराया, उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए वर्तमान याचिका दायर की गई थी।

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जब याचिका सुनवाई के लिए आई, तो ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए आर एल सुंदरेसन ने विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।

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बालाजी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन आर एलंगो ने कहा कि बाईपास सर्जरी के बाद भी मंत्री अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं और इसलिए उन्होंने 9 अक्टूबर को सरकारी अस्पताल में इलाज कराया। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट भी सौंपी।

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न्यायाधीश ने बालाजी के वकील को रिपोर्ट की एक प्रति ईडी को सौंपने का निर्देश दिया।

बालाजी को 14 जून को ईडी ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे।

गिरफ्तारी के तुरंत बाद, एक निजी अस्पताल में उनकी बाईपास सर्जरी की गई। इलाज के बाद ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया और पूछताछ पूरी होने पर स्थानीय अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

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ईडी ने बालाजी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.

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