एक कानूनी घटनाक्रम में, न्यायमूर्ति बट्टू देवानंद की अध्यक्षता में मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी अतिरिक्त पेंशन की वसूली के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया और याचिकाकर्ता को पारिवारिक पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया। यह निर्णय दो संबंधित रिट याचिकाओं से
