पुणे के व्यवसायी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु: ठाणे एमएसीटी ने परिवार को ₹64.75 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT), ठाणे ने साल 2022 में एक सड़क हादसे का शिकार हुए 42 वर्षीय पुणे स्थित व्यवसायी के परिवार को ₹64.75 लाख का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। 25 मार्च को पारित अपने आदेश में, एमएसीटी सदस्य आरवी मोहिते ने मोटरसाइकिल मालिक और ठाणे स्थित बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से याचिका की तारीख से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ यह मुआवजा राशि भुगतान करने का निर्देश दिया।

मृतक युवराज भगवान जगताप पुणे के निवासी थे और वहां ऑटोमोबाइल सर्विसिंग का व्यवसाय चलाते थे। यह दुखद घटना 24 नवंबर, 2022 को हुई, जब जगताप पुणे जिले के चिखली के पास सड़क पार कर रहे थे। उसी दौरान एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। उपचार के बावजूद, 13 दिसंबर, 2022 को जगताप ने दम तोड़ दिया।

मुआवजे का यह दावा उनकी पत्नी, दो बेटों और माता-पिता द्वारा दायर किया गया था। विशेष बात यह है कि परिवार ने शुरुआत में कुल नुकसान का अनुमान ₹2.19 करोड़ से अधिक लगाया था, लेकिन याचिका दाखिल करते समय गंभीर आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने अपने औपचारिक दावे को केवल ₹1 लाख तक ही सीमित रखा था।

बीमा कंपनी ने कई आधारों पर इस दावे का विरोध किया। कंपनी ने आरोप लगाया कि सड़क पार करते समय मृतक स्वयं लापरवाह था। इसके अलावा, यह तर्क भी दिया गया कि दुर्घटना में शामिल मोटरसाइकिल चालक के पास उस समय वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

मोटरसाइकिल मालिक न्यायाधिकरण के समक्ष अपना बचाव पेश करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ, जिसके कारण उसके खिलाफ यह मामला एकतरफा (ex parte) तय किया गया।

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न्यायाधिकरण ने उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए पुलिस जांच रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों का सूक्ष्मता से परीक्षण किया। एमएसीटी ने पीड़ित की लापरवाही के बीमा कंपनी के आरोपों को खारिज कर दिया।

न्यायाधिकरण ने पाया कि पीड़ित “उचित देखभाल और सावधानी के साथ सड़क पर चल रहा था।” मोटरसाइकिल सवार के आचरण के संबंध में एमएसीटी ने कहा:

“उस समय, मोटरसाइकिल यातायात की स्थिति पर नजर रखे बिना अत्यधिक तेज गति से आई और मृतक को टक्कर मार दी।”

न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि यह सबूत स्पष्ट रूप से मोटरसाइकिल चालक की “लापरवाही और खतरनाक ड्राइविंग” को दर्शाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि “रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मृतक की ओर से किसी भी तरह की योगदानकर्ता लापरवाही (contributory negligence) को दर्शाता हो।” ड्राइविंग लाइसेंस के मुद्दे पर भी ट्रिब्यूनल ने पाया कि सवार के पास वास्तव में दुर्घटना के समय वैध लाइसेंस था।

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यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय कठिनाइयों के कारण अपनी प्रार्थना को ₹1 लाख तक सीमित कर दिया था, न्यायाधिकरण ने “उचित मुआवजा” (just compensation) देने के अपने अधिकार का प्रयोग किया। मुआवजे की अंतिम राशि तय करने के लिए, एमएसीटी ने जगताप की काल्पनिक आय ₹35,000 प्रति माह आंकी।

कुल ₹64.75 लाख के इस पुरस्कार में भविष्य की आय का नुकसान, संभावनाएं और उपचार के दौरान हुए चिकित्सा खर्च शामिल हैं। आश्रितों की दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, न्यायाधिकरण ने आदेश दिया कि मुआवजे का एक बड़ा हिस्सा मृतक की पत्नी और दोनों बच्चों के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में रखा जाए।

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