बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कॉमेडियन कुणाल कामरा को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है, साथ ही जांच एजेंसी को मामले की जांच जारी रखने की अनुमति भी दी है।
खंडपीठ ने कामरा की याचिका को स्वीकार करते हुए अपने आदेश में स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता “एफआईआर के तहत कार्यवाही लंबित रहने तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।” हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकती है।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि जांच एजेंसी कामरा का बयान दर्ज करना चाहती है तो वह चेन्नई में स्थानीय पुलिस की सहायता से ऐसा कर सकती है, क्योंकि याचिकाकर्ता वहीं निवास करते हैं।

महत्वपूर्ण रूप से, कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि “यदि याचिका लंबित रहते हुए आरोप पत्र दाखिल किया जाता है, तो ट्रायल कोर्ट याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाएगा।” इससे यह सुनिश्चित होता है कि याचिका पर सुनवाई के दौरान कामरा के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।
यह मामला महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर कथित तौर पर ‘गद्दार’ कहे जाने से जुड़ी एफआईआर से संबंधित है।