“किसी व्यक्ति को एक धर्म से बांधने का कोई कारण नहीं”, केरल हाईकोर्ट ने स्कूल प्रमाण पत्र में धर्म परिवर्तन की अनुमति दी

केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में दो याचिकाकर्ताओं, लोहित एस. और लोजित को हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन के बाद अपने स्कूल प्रमाण पत्र में अपना धर्म बदलने की अनुमति दी है। याचिकाकर्ता, दोनों 24 वर्ष के हैं, हिंदू माता-पिता के घर जन्मे थे और मई 2017 तक हिंदू धर्म का पालन करते थे। मावेलीकारा में मलंकारा कैथोलिक चर्च में बपतिस्मा के माध्यम से ईसाई धर्म में धर्मांतरण करने के बाद, उन्होंने अपने नए धार्मिक जुड़ाव को दर्शाने के लिए अपने स्कूल प्रमाण पत्र को अपडेट करने की मांग की।

शामिल कानूनी मुद्दे

इस मामले में प्राथमिक कानूनी मुद्दा यह था कि क्या व्यक्तियों को आधिकारिक दस्तावेजों, जैसे स्कूल प्रमाण पत्र में अपने धर्म को बदलने का अधिकार है, ऐसे परिवर्तनों की अनुमति देने वाले स्पष्ट प्रावधानों की अनुपस्थिति में। याचिकाकर्ताओं के अपने स्कूल प्रमाण पत्र में अपने धर्म को संशोधित करने के अनुरोध को शुरू में परीक्षा नियंत्रक द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि इस तरह के सुधार करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान मौजूद नहीं है।

न्यायालय का निर्णय

लोहित एस. बनाम केरल राज्य (WP(C) संख्या 22847 OF 2024) शीर्षक वाले इस मामले की अध्यक्षता न्यायमूर्ति वी.जी. अरुण ने की। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता टी.के. आनंद कृष्णन ने किया, जबकि प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता दीपा नारायणन ने किया।

न्यायमूर्ति वी.जी. अरुण ने 9 जुलाई, 2024 को एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(1) के तहत धर्म की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार पर जोर दिया गया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तियों को उनके जन्म के धर्म से “बंधा हुआ” नहीं होना चाहिए और उन्हें आधिकारिक अभिलेखों में अपनी धार्मिक संबद्धता बदलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

मुख्य टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति अरुण ने निर्णय में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं:

“भले ही यह स्वीकार किया जाए कि स्कूल प्रमाणपत्रों में धर्म परिवर्तन के लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को केवल उसके जन्म के आधार पर किसी एक धर्म से बांध दिया जाए। संविधान के अनुच्छेद 25(1) के तहत किसी व्यक्ति को अपनी पसंद का कोई भी धर्म अपनाने और मानने की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है।”

“यदि कोई व्यक्ति उस स्वतंत्रता का प्रयोग करके किसी दूसरे धर्म को अपनाता है, तो उसके अभिलेखों में आवश्यक सुधार करने होंगे।”

“सुधार करने से इनकार करने से आवेदकों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, इस तरह का कठोर दृष्टिकोण संवैधानिक गारंटी के भी विरुद्ध है।”

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निष्कर्ष

न्यायालय ने परीक्षा नियंत्रक के पिछले आदेश को रद्द कर दिया और प्रतिवादी को निर्देश दिया कि वह निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के एक महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं के स्कूल प्रमाणपत्रों में उनके धर्म से संबंधित प्रविष्टियों को सही करे।

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