[NI एक्ट] कानूनी नोटिस ‘अस्वीकार’ होने पर भी, शिकायत का अधिकार 15-दिन की अवधि के बाद ही उत्पन्न होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह निर्धारित किया है कि परक्राम्य लिखत (N.I.) अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करने का अधिकार, चेक जारीकर्ता को भेजा गया कानूनी नोटिस ‘अस्वीकार’ (refused) होकर वापस आने की स्थिति में भी, भुगतान के लिए दी गई 15 दिनों की वैधानिक अवधि समाप्त होने के बाद ही उत्पन्न होता है। न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी. ने चेक अनादरण के तीन मामलों में आरोपियों की दोषमुक्ति को रद्द करते हुए यह घोषणा की कि इसी हाईकोर्ट की एक समन्वय पीठ का जयकृष्णन बनाम उन्नीकृष्णन (2015) मामले में दिया गया पूर्व निर्णय ‘पेर इनक्युरियम’ (per incuriam) था, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी précédents पर विचार नहीं किया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

यह निर्णय तीन आपराधिक अपीलों (Crl.A.Nos. 277, 278, and 291 of 2023) के एक समूह में सुनाया गया, जिसमें न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अस्थायी न्यायालय, नेय्यत्तिनकारा के 30 दिसंबर, 2022 के सामान्य निर्णय को चुनौती दी गई थी।

अपीलकर्ता, पी.एस. मधुसूदनन और सुरेश कुमार (भाई), ने अलमेलु अम्मल और वेंकटेश्वरन (एक दम्पति) के खिलाफ एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायतें दर्ज की थीं। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि उन्होंने आरोपियों को कुल 13,00,000 रुपये का ऋण दिया था, जिसके पुनर्भुगतान के लिए आरोपियों ने चेक जारी किए थे। ये चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हो गए थे।

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निचली अदालत ने यह पाते हुए आरोपियों को बरी कर दिया था कि शिकायतें सुनवाई योग्य नहीं हैं। मजिस्ट्रेट ने यह निष्कर्ष निकाला कि शिकायतें एन.आई. अधिनियम की धारा 142 के तहत निर्धारित वैधानिक परिसीमा अवधि के बाद दायर की गई थीं। यह निष्कर्ष केरल हाईकोर्ट द्वारा जयकृष्णन बनाम उन्नीकृष्णन मामले में स्थापित कानूनी सिद्धांत पर आधारित था, जिसमें कहा गया था कि यदि एक वैधानिक नोटिस ‘अस्वीकार’ कर दिया जाता है, तो वाद कारण (cause of action) उस तारीख से शुरू होता है जब अस्वीकृत नोटिस भेजने वाले को वापस मिलता है, और भुगतान के लिए 15-दिन की प्रतीक्षा अवधि लागू नहीं होती है। यह निर्विवाद था कि यदि यह सिद्धांत सही था, तो शिकायतें वास्तव में समय-बाधित थीं।

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हाईकोर्ट के समक्ष दलीलें

अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि शिकायत दर्ज करने का वाद कारण धारा 138 के परंतुक के खंड (c) में निर्धारित 15-दिन की अवधि पूरी होने के बाद ही शुरू होगा, भले ही नोटिस वास्तव में प्राप्त हुआ हो या ‘अस्वीकृत’ के रूप में वापस आ गया हो। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सी.सी. अलावी हाजी बनाम पलापेटी मुहम्मद व अन्य, (2007) 6 SCC 555 और के. भास्करन बनाम शंकरन वैद्यन बालन व अन्य, (1999) 7 SCC 510 के फैसलों पर भरोसा किया। यह प्रस्तुत किया गया कि जयकृष्णन (सुप्रा) में निर्णय इन बाध्यकारी पूर्व-दृष्टांतों पर विचार न करने के कारण ‘पेर इनक्युरियम’ था।

इसके विपरीत, प्रतिवादियों (आरोपियों) के वकील ने निचली अदालत के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि जब कोई चेक जारीकर्ता नोटिस को अस्वीकार करता है, तो यह भुगतान करने से एक स्पष्ट इनकार का संकेत देता है, और इसलिए, वाद कारण नोटिस भेजने वाले को वापस मिलते ही तुरंत उत्पन्न हो जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अलावी हाजी (सुप्रा) में मुख्य रूप से सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 27 के तहत तामील की प्रकल्पना पर विचार किया था, न कि इस विशिष्ट मुद्दे पर।

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न्यायालय का विश्लेषण और निष्कर्ष

न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी. ने दलीलों को सुनने के बाद पाया कि यह मुद्दा “पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के अलावी हाजी (सुप्रा) के फैसले द्वारा अपीलकर्ताओं के पक्ष में कवर किया गया था।”

न्यायालय ने अलावी हाजी के फैसले के विस्तृत अंशों को उद्धृत किया, जहां सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने धारा 138 के तहत “नोटिस देने” की व्याख्या को स्पष्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि भुगतानकर्ता का दायित्व चेक जारीकर्ता के सही पते पर नोटिस भेजना है। ऐसा करने पर, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 27 के तहत मानित तामील (deemed service) का सिद्धांत आकर्षित होता है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा था:

“यह कहना एक स्थापित सिद्धांत है कि जहां भुगतानकर्ता चेक जारीकर्ता के सही पते पर पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजता है, वहां सामान्य खंड अधिनियम की धारा 27 में शामिल सिद्धांत आकर्षित होगा; अधिनियम की धारा 138 के परंतुक के खंड (ख) की आवश्यकता का अनुपालन माना जाएगा और शिकायत दर्ज करने का वाद कारण उक्त परंतुक के खंड (ग) में चेक जारीकर्ता द्वारा भुगतान के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति पर उत्पन्न होगा।” (निर्णय में जोर दिया गया)

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सुप्रीम कोर्ट के इस स्पष्ट निर्णय के आधार पर, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि जयकृष्णन (सुप्रा) में अपनाया गया दृष्टिकोण गलत था। न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी. ने कहा:

“सुप्रीम कोर्ट के अलावी हाजी (सुप्रा) में दिए गए फैसले को पढ़ने पर, मैं यह मानने के लिए विवश हूं कि इस कोर्ट द्वारा जयकृष्णन (सुप्रा) में अपनाया गया दृष्टिकोण पेर इनक्युरियम है और अलावी हाजी (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ध्यान दिए बिना दिया गया था।”

अंतिम निर्णय

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि शिकायतों को समय-बाधित मानकर खारिज करने का निचली अदालत का निर्णय एक गलत कानूनी आधार पर आधारित था, हाईकोर्ट ने अपीलों को स्वीकार कर लिया। न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अस्थायी न्यायालय, नेय्यत्तिनकारा के निर्णयों को रद्द कर दिया गया।

मामलों (S.T.Nos.351/2016, 353/2016 और 352/2016) को अन्य सभी मुद्दों पर नए सिरे से विचार के लिए निचली अदालत में वापस भेज दिया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने केवल परिसीमा के मुद्दे पर विचार किया है और अन्य सभी बिंदु खुले रखे गए हैं। पक्षकारों को 13 अक्टूबर, 2025 को निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

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